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हुआ ये बड़ा फैसला, अब यहां बुजुर्गों को मिलेगी 3000 रुपये तक पेंशन

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Mar 26, 2025    150813 views     Online Now 198

दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है. इसके तहत 60 से 69 वर्ष की उम्र वाले लोगों के लिए सहायता राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, 60 से 69 वर्ष की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक सहायता बढ़ाकर 2,500 रुपये की जा रही है, और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.”

इन बुजुर्गों को मिलेंगे 500 रुपए ज्यादा

इसके अलावा, 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के लिए कुल 3,227 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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आप सरकार ने शुरू की थी स्कीम

5 नवंबर 2024 को आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने बुजुर्गों को यहा सौगात दी थी. तब दिल्ली सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए नागरिक पेंशन योजना शुरू की. इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी दिल्लीवासियों को पेंशन मिलनी थी. इस योजना के अंतर्गत 60 से 69 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 रुपये प्रति माह, जबकि 69 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपये मिलने थे. इसके अलावा, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अतिरिक्त लाभ दिया जाना था. पहले ही दिन इस योजना के लिए 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. सरकार ने इस योजना के तहत कुल 80,000 नए पंजीकरण के लिए स्लॉट खोले थे.

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कौन-कौन पा सकेंगे दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन ?

  • आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक दिल्ली में कम से कम पांच साल से रह रहा हो.
  • दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड होना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
  • आवेदक राज्य या केंद्र सरकार के किसी अन्य योजना का लाभार्थी न हो.
  • आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदन दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

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