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UP-बिहार से लेकर MP तक… बेल के बाद भी देश के जेलों में क्यों कैद हैं 24000 कैदी?

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Mar 9, 2025    150821 views     Online Now 495
UP-बिहार से लेकर MP तक... बेल के बाद भी देश के जेलों में क्यों कैद हैं 24000 कैदी?

सांकेतिक तस्वीर

देश की अलग-अलग जेलों में 24,000 से ज्यादा ऐसे कैदी मौजूद हैं, जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं. इसका खुलासा इंडिया जस्टिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक कुल कैदी 24,879 हैं. इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं. इस मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की हैं.

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद रहना मानवाधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही इस बात को कहा था कि जमानत शर्तें पूरी न करने के बावजूद ऐसे बंदियों को रिहा किया जा सकता है, जिन्होंने पूरी सजा का एक तिहाई समय जेल में काटा हो. इसके लिए लोअर कोर्ट जाना होगा.

इन अपराधों में लागू नहीं होता आदेश

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि जमानत शर्ते पूरी न करने के बावजूद पूरी सजा का एक तिहाई समय जेल में काटने वालों जमानत देने का आदेश दुष्कर्म और हत्या जैसी अपराधों में नहीं लागू होता. जमानत के बावजूद जेल में बंद होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-479 के तहत भी इसे लेकर प्रावधान किए गए हैं.

जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद

हालांकि जानकारी न होने से यह प्रभावी नहीं है. मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने आयोग से अविलंब हस्तक्षेप की मांग की है और उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है. इस मामले का खुलासा होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है. ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोगों को जेल से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल की सलाखों के पीछे ही रह जाते हैं.

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अलग-अलग राज्यों के कैदियों की संख्या

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत सात राज्यों में कई ऐसे लोग जेल में बंद हैं, जिनके जमानतदार मौजूद नहीं है. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6158 कैदी,
मध्य प्रदेश के 4290 कैदी, महाराष्ट्र में 1661 कैदी, केरल में 1124 कैदी, पंजाब और हरियाणा में 922 कैदी, असम में 892 कैदी, तमिलनाडु में 830 कैदी ऐसे ही हैं, जिनके जमानतदार मौजूद नहीं हैं और इस वजह से वह जेल में बंद हैं. बिहार के 3345 कैदी जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं.

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