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ब्रिटेन में रह रहे हथियार डीलर संजय भंडारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, ED को मिली बड़ी सफलता

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Jul 5, 2025    150810 views     Online Now 464
ब्रिटेन में रह रहे हथियार डीलर संजय भंडारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, ED को मिली बड़ी सफलता

संजय भंडारी. (फाइल फोटो)

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को ब्रिटेन में रह रहे हथियार कारोबारी संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया. यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनाया गया है, जिससे जांच एजेंसी को भंडारी की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार मिल गया है.

संजय भंडारी, जिनकी उम्र 63 वर्ष है, वर्ष 2016 में आयकर विभाग की छापेमारी के तुरंत बाद लंदन भाग गया था. उसके खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति) रोकथाम अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई शुरू हुई थी.

इसके आधार पर ईडी की ओर से फरवरी 2017 में संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. वर्ष 2020 में एजेंसी ने उसके खिलाफ पहली चार्जशीट और 2023 में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया.

रॉबर्ट वाड्रा से संबंधों की भी जांच

संजय भंडारी का नाम कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी जोड़ा गया है. ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में दावा किया गया कि भंडारी ने वर्ष 2009 में लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित एक आलीशान घर का अधिग्रहण किया था और उस घर का जीर्णोद्धार वाड्रा के निर्देश पर करवाया गया था. ईडी ने आरोप लगाया कि इसके लिए धन भी वाड्रा ने ही मुहैया कराया.

हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए उन्हें राजनीतिक साजिश बताया. उन्होंने कहा कि उनके पास लंदन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है और उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से परेशान किया जा रहा है.

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ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की संभावना कम

हाल ही में एक ब्रिटिश अदालत ने भंडारी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिससे उसे भारत लाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है. इस फैसले के बाद, भारतीय एजेंसियों ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तेज की थी। अदालत के इस फैसले से अब ईडी को उसकी करीब 21 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का कानूनी अधिकार मिल गया है.

ईडी के अनुसार, भंडारी ने विदेश में संपत्तियों को छुपाया, दस्तावेजों में हेराफेरी की और आयकर अधिकारियों को गलत जानकारी दी कि उनके पास कोई विदेशी संपत्ति नहीं है. जांच में पता चला कि भंडारी ने लाभ उठाने के लिए अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी.

भंडारी के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उनका मुवक्किल ब्रिटेन में कानूनी रूप से रह रहा है, और भारत सरकार ब्रिटिश अदालत के फैसले की पाबंद है, ऐसे में उसे भगोड़ा घोषित करना गलत होगा.

अब तक 16 लोग घोषित हो चुके हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी

संजय भंडारी देश का 16वां व्यक्ति है जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत दोषी ठहराया गया है. इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी जैसे नाम इस सूची में शामिल हो चुके हैं. यह अधिनियम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य 100 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक धोखाधड़ी कर विदेश भागे लोगों को न्याय के कटघरे में लाना है.

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