
लोक अदालत की तारीख
अगर लंबे समय से आपको कोई पुराना ट्रैफिक चालान पड़ा है, तो आज उसे क्लियर कराने का बढ़िया मौका है. 8 मार्च की नेशनल लोक अदालत के बाद अब इस राज्य में अलग से एक ट्रैफिक लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप अपना चालान माफ करवा सकते हैं.
महाराष्ट्र में आज यानी 22 मार्च को ट्रैफिक लोक अदालत लग रही है. महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MSLSA) ये लोक अदालत लगाने जा रही है, जहां ट्रैफिक और अन्य मामलों की सुनवाई होगी.
इन जगहों पर होगी सुनवाई
ये लोक अदालत मुंबई में और बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 शाखाओं नागपुर, औरंगाबाद और पणजी (गोवा) में लगेगी. 10 बजे से इन तीनों जगहों पर लोक अदालत में आए मामलों की सुनवाई होगी. वहीं महाराष्ट्र के हर जिले की अदालत और पारिवारिक अदालत में भी इसी तरह की लोक अदालत लगाई जाएंगी. दमन और दीव में भी आज लोक अदालत लगनी है.
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कैसे होगा चालान माफ?
सबसे पहले आप परिवहन ई-चालान (Parivahan eChallan) ऐप पर जाकर ये चेक करें कि क्या आपके नाम पर कोई पुराना चालान पेंडिंग है. मुंबई में लोग इसे ‘ मुंबई ट्रैफिक पुलिस ऐप’ पर भी चेक कर सकते हैं. अगर आप 60 दिन तक अपना ई-चालान नहीं भरते हैं, तब ये वर्चुअल कोर्ट के पास चला जाता है. अब ‘वर्चुअल कोर्ट’ के पोर्टल पर जाकर अपने चालान को चेक कर सकते हैं.
अगर आपके नाम पर कोई चालान पेंडिंग है, तब इसका निपटारा लोक अदालत में करवा सकते हैं. लोक अदालत का फायदा ये होता है कि अक्सर यहां पर लोगों का चालान पूरा माफ हो जाता है या उन्हें चालान में भारी छूट मिल जाती है. ध्यान रखें कि आप जब भी लोक अदालत में जाएं, तब अपना ट्रैफिक चालान प्रिंट कराकर ले जाना ना भूलें.
लोक अदालत में सुने जाते हैं ये मामले भी
लोक अदालत में आपसी सहमति से फैसला होने लायक हर तरह के मामले की सुनवाई हो सकती है. लोक अदालत में ऐसे किसी भी सिविल या क्रिमिनल केसेस का निपटारा नहीं होता है, जिनमें कानूनी तौर पर समझौता नहीं हो सकता है.
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