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इलाहाबाद HC ने सुनाया बड़ा फैसला, ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ को माना अपराध

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May 6, 2025    150815 views     Online Now 314
इलाहाबाद HC ने सुनाया बड़ा फैसला, 'अप्राकृतिक यौन संबंध' को माना अपराध

सांकेतिक तस्वीर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना है कि किसी पुरुष का उसकी पत्नी के साथ उसकी बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना चाहे भले ही महिला 18 साल से अधिक हो, अपराध माना जाएगा और पुरुष को इसके लिए दंडित किया जाएगा. कोर्ट ने माना है कि आईपीसी की धारा 377 के तहत यह कृत्य दंडनीय होगा, हालांकि धारा 375 के अनुसार वह बलात्कार नहीं हो सकता है.

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले में फैसले से असहमति जताई. इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में एक व्यक्ति के अपनी पत्नी के साथ, उसकी सहमति के बिना भी, अप्राकृतिक यौन संबंध को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं घोषित किया गया था.

MP हाईकोर्ट ने क्या माना था?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना था कि किसी व्यक्ति के अपनी पत्नी के साथ इस तरह के ‘अप्राकृतिक’ यौन संबंध को आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के रूप में दंडनीय नहीं बनाया गया है, इसलिए यह आईपीसी की धारा 377 के तहत भी अपराध नहीं होगा.

हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद किए गए कृत्यों पर लागू नहीं हो सकता है, जिस दिन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू हुआ, क्योंकि बीएनएस में गैर-सहमति वाले “अप्राकृतिक” यौन कृत्यों को दंडित करने के प्रावधान शामिल नहीं हैं.

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट अनिवार्य रूप से इमरान खान उर्फ ​​अशोक रत्न की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 504, 506, 377 के तहत दर्ज मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम. इलाहाबाद हाई कोर्ट एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें पति ने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 504, 506, 377 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम. के तहत दर्ज मामले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था.

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मुख्य रूप से उनके वकील ने यह तर्क दिया कि उनकी पत्नी की तरफ से की गई एफआईआर काफी देरी से दर्ज की गई थी और आईपीसी की धारा 377 के तहत कोई अपराध नहीं है. ऐसा माना जाता है कि आवेदक और विपक्षी नंबर 1 पति और पत्नी हैं.

दूसरी तरफ, स्टेट और पत्नी के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनता है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने इस सवाल की जांच की कि क्या पति का अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसला का दिया हवाला

कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि मौखिक सेक्स (ओरल सेक्स) जैसे शारीरिक संबंध समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अप्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, यह एलजीबीटीक्यूआईए + समुदाय के अल्पसंख्यक समूह का एक प्राकृतिक अभिविन्यास है और इस तरह, अगर संभोग जानबूझकर किया जाता है तो यह बलात्कार के अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा.

सिंगल नजज ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने आगे स्पष्ट किया है कि अगर व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध का कोई भी कार्य उनमें से किसी की सहमति के बिना किया जाता है, तो वो आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय होगा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश का पालन करते हुए, हाई कोर्ट ने माना कि पति का पत्नी सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध, जो कि अधिकांश महिलाओं के लिए सेक्स का प्राकृतिक रुझान नहीं है, आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा.

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कोर्ट ने याचिका की खारिज

साथ ही कोर्ट ने आवेदक के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है. बेंच ने यह भी ध्यान में रखा कि पति के खिलाफ दहेज की मांग के लिए क्रूरता और उत्पीड़न के साथ-साथ अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का विशेष आरोप है. इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी.

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