इलाहाबाद हाईकोर्ट.
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी पासपोर्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर दिया है. जिसमें विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत सी जे एम विशेष अदालत ने पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत रखने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी गई है.
इससे पहले हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था. हालांकि शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया. याची की शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी की. कहा यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी.
किस आदेश को दी है चुनौती?
पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने 19 मार्च 2024 के रामपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सांसद विधायक) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके पासपोर्ट की वास्तविकता पर सवाल खड़ा करने के आपराधिक मामले में बचाव संबंधी कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने का उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया था. इससे पहले उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में 18 जुलाई को निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन अदालत के संज्ञान में यह बात आई कि इस मामले में सूचनादाता आकाश सक्सेना को पक्षकार नहीं बनाया गया था.
दाखिल किया आवेदन
इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने आकाश सक्सेना को पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दाखिल किया. बुधवार को अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए कहा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पक्षकार बनाने की प्रार्थना आवश्यक है क्योंकि सूचनादाता की अनुपस्थिति में मौजूद सुनवाई योग्य नहीं है.
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