भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बीते दिनों दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है. एफएसएसएआई ने ए-1 और ए-2 दूध का दावा कर डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाया था. अब आदेश वापस ले लिया है. एफएसएसएआई ने स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें कहा है कि इस मुद्दे पर डेयरी उद्योग के कारोबारियों और हितधारकों से बात की जाएगी. इसके बाद फैसला लिया जाएगा. तब तक एफएसएसएआई इस संबंध में जारी अपना पुराना आदेश वापस लेता है.
इसी महीने 21 तारीख को एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ने दूध और दूध उत्पादों में ए-1 और ए-2 के नाम पर किए जा रहे दावों को खाद्य सुरक्षा मानक कानून का उल्लंघन करार दिया था. इन्हें हटाने का निर्देश दिया था. पहले के आदेश में कंपनियों को अपने उत्पादों से ए-1 और ए-2 के दावे तुरंत हटाने को कहा गया था.
जारी रहेगी ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध के दावों के साथ बिक्री
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के यू-टर्न लेने का मतलब ये होगा कि ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध के दावों के साथ बिक्री जारी रहेगी. ए-1 और ए-2 दूध में बीटा-कैसिइन प्रोटीन की संरचना अलग-अलग होती है. 21 अगस्त को एफएसएसएआई ने एफबीओ को अपने उत्पादों से ये दावे हटाने के लिए कहा था. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी इन दावों को उत्पादों और वेबसाइट से तुरंत हटाने के लिए कहा था.
एफएसएसएआई के नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते
एफएसएसएआई ने कहा था कि ए-1 और ए-2 किस्म का दूध और दुग्ध प्रोडक्ट के दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जांच में पाया था कि ए-1 और ए-2 का अंतर दूध में बीटा-कैसिइन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है, जबकि एफएसएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता ही नहीं देते हैं.
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