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लड़की को लड़के ने मारी आंख, कोर्ट बोला इसके लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम – Hindi News | Mumbai Court punishment for winking girl case of breach of decorum in Indian law

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Aug 28, 2024    150835 views     Online Now 169
लड़की को लड़के ने मारी आंख, कोर्ट बोला इसके लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम

सांकेतिक तस्वीर.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक अनोखा मामला देखने को मिला. यहां एक युवक ने एक लड़की को आंख मार दिया था. इस अपराध के लिए कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई कि यह मामला नजीर बन गया. हालांकि बाद में कोर्ट ने युवक की कम उम्र को देखते हुए सजा माफ भी कर दी. कहा कि इस अपराध के लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम है. कोर्ट में यह मामला मर्यादा भंग के आरोप में आया था. इस तरह के मामलों में अधिकतम 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान है.

जानकारी के मुताबिक एक युवती ने पुलिस में शिकायत दी थी कि आरोपी युवक ने उसे आंख मारी थी. इससे उसकी मर्यादा भंग हुई है. पुलिस ने भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी. कोर्ट में दोनों पक्षों को बुलाया गया और बहस के दौरान पीड़ित युवती द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित भी हो गए. इसके बाद कोर्ट ने इसे जघन्य केस बताते हुए कहा कि इस अपराध के लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता को मानसिक पीड़ा हुई है और इसे कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकती.

पांच साल तक सजा का है प्रावधान

मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद कोर्ट ने आरोपी युवक की उम्र का लिहाज करते हुए उसे रिहा कर दिया. साथ ही युवक को चेतावनी दी कि वह दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे. बता दें कि भारतीय कानून में मर्यादा भंग के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है.चूंकि आरोपी की छवि अब तक साफ रही है और उसके खिलाफ कोई हिस्ट्रीशीट भी नहीं है. ऐसे में उसे इस मामले में सजा देने से भविष्य में उसकी छवि पर असर पड़ सकता है. इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है.

यह है मामला

केस डायरी के मुताबिक यह मामलाअप्रैल 2022 का है. दक्षिण मुंबई के भायखला पुलिस थाने में दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि पड़ोस की दुकान से उसने कुछ सामान मंगाया था. इस दुकान पर काम करने वाला युवक उसके घर आया तो उसने पानी के लिए पूछा. इसी दौरान आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसे आंख मारी. पीड़िता ने बताया कि उसके शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया था. हालांकि आरोपी ने कोर्ट में बताया कि गलती से महिला का हाथ छू लिया था. इसमें उसका इरादा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचान नहीं था.

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