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स्कूल के लिए दान में दी थी जमीन, वहां मदरसा चलाने पर अड़ा मौलाना; फिर जो हुआ हाल… – Hindi News | Sonbhadra land was given in donation for school, Maulana and two arrest

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Aug 25, 2024    150846 views     Online Now 364
स्कूल के लिए दान में दी थी जमीन, वहां मदरसा चलाने पर अड़ा मौलाना; फिर जो हुआ हाल...

स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सरकारी स्कूल में मदरसा चलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. स्कूल के लिए जमीन देने वाले दानदाताओं पर ही आरोप लगा है. स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौलाना समेत तीन लोगों को जेल भेज दिया. मामला कोन थाना क्षेत्र के रगरम प्राथमिक स्कूल का है.

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जब उन्होंने मदरसा चलाने से इनकार किया तो स्कूल को जमीन देने वाले लोगों ने सरकारी स्कूल का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पहुंच न सकें. जानकारी के मुताबिक, मौलाना जहीरुद्दीन, जमशेर और साबिर हुसैन ने प्राथमिक स्कूल के लिए जमीन दान में दी थी.

आरोपी स्कूल में मदरसा चलाना चाहते थे और अरबी-फारसी की पढ़ाई चाहते थे. स्कूल के शिक्षक ने जब आपत्ति की तो उन्होंने स्कूल आने का रास्ता बांस-बल्ली लगाकर अवरुद्ध कर दिया. इस बात की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मौलाना समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया.

‘मदरसा चलाने की मांग कर रहे थे’

आरोप है कि मौलाना जहीरुद्दीन और अन्य काफी समय से स्कूल में अरबी-फारसी की पढ़ाई और मदरसा चलाने की मांग कर रहे थे. इन्होंने स्कूल के शिक्षक अमीन अहमद अंसारी से जब मदरसा चलाने के लिए स्कूल की चाबी मांगी तो शिक्षक ने दे दिया. लेकिन बाद में शिक्षक ने उन्हें मदरसा चलाने से मना कर दिया. इससे नाराज होकर मौलाना ने अपने दो सहयोगियों की मदद से प्राथमिक स्कूल का रास्ता रोक दिया और बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया.

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पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

इसके बाद ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो मामला पुलिस के संज्ञान में आया. क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडेय ने बताया कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक अमीन अहमद अंसारी की तहरीर पर पुलिस ने पठन-पाठन बाधित करने, बच्चों को स्कूल आने से रोकने और सरकारी काम मे बाधा डालने के आरोप में मौलाना जहीरुद्दीन और उसके दोनों साथियों जमशेर और साबिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को जेल भेजा गया है. पुलिस ने धारा 170, 126, 135 के तहत केस दर्ज किया है.

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