एनपीएस बनाम यूपीएस. (सांकेतिक)
मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक नया पेंशन सिस्टम एक अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा. सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे.
उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी. वहीं कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस स्कीम में से किसी एक को चुनने की आजादी होगी. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों पेंशन स्कीम में क्या अंतर है.
मोदी सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी
हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले, सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई, जिसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है.
UPS और NPS में अंतर
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बाजार के रिटर्न पर पेंशन तय होती थी, जो कम ज्यादा होती रहती थी.
- NPS की तरह UPS में भी कर्मचारी सैलरी का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5 प्रतिशत देगी. अभी तक सरकार 14 प्रतिशत दे रही थी.
- UPS में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एकमुश्त राशि भी मिलेगी. महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी. NPS में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे.
- NPS में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं था. UPS में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50 फीसदी पेंशन सुनिश्चित होगा.
- UPS में 10 साल की सेवा के बाद 10 हजार रूपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
- NPS में बाज़ार के उतार चढ़ाव पर निर्भरता है. UPS में बाज़ार पर निर्भरता काफी घटी है.
- एनपीएस को 2004 में शुरू किया गया था. इसके बाद 2009 में इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था. एनपीस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है.
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