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NPS और OPS की समस्या दूर करने के लिए मोदी करेंगे बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला – Hindi News | Pm Modi held a meeting to solve the problems of NPS and OPS big decision may be taken

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Aug 24, 2024    150840 views     Online Now 140

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. सार्वजनिक तौर पर जारी एक खुलासे के अनुसार, प्रधानमंत्री 24 अगस्त 2024 को 7, लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों से मिलेंगे. हालांकि, बैठक का समय अभी तक साफ नहीं हो पाया है. इस बीच, प्रधानमंत्री द्वारा बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बारे में चर्चा किए जाने की उम्मीद है.

क्या है मांग?

कर्मचारी संगठनों का मानना ​​है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिलती है. OPS को बहाल करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. कल होने वाली बैठक में OPS के अलावा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा हो सकती है. चलिए दोनों में अंतर समझ लेते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कौन बेहतर है.

यहां समझ लीजिए दोनों में अंतर

कितनी मिलती है पेंशन:

एनपीएस के तहत कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान पैसा जमा करते रहते हैं. यह जमा पैसा मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज में लगाया जाता है. इसके विपरीत ओपीएस सरकारी कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन देता है. ओपीएस के तहत कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 50 फीसद हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है.

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टैक्स का फायदा:

एनपीएस में सेक्शन 80सी के अंतर्गत सालाना निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट की सुविधा मिलती है. इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पाई जा सकती है. दूसरी ओर, ओपीएस में किसी तरह की टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है.

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पेंशन की राशि:

रिटायर होने पर एनपीएस का 60 परसेंट पैसा भुनाया जा सकता है जो कि टैक्स फ्री होता है. बाकी का 40 फीसद हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की एन्युटी में जमा किया जाता है. एन्युटी में लगने वाले पैसे पर टैक्स लगता है. ओपीएस से किसी तरह की कमाई जैसे कि ब्याज है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता.

योग्यता

एनपीएस का फायदा 18 से 65 साल का हर नागरिक उठा सकता है. ओपीएस केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है.

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