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5 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा आईटीआर, 31 जुलाई है आखिरी मौका, यहां जान लें फाइल करने का तरीका | 5 crore taxpayers have filed ITR 31st July is the last chance know full process

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Jul 27, 2024    150851 views     Online Now 118

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर पांच करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है. विभाग ने कहा कि इन्फोसिस को बिना किसी बाधा के सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और कंपनी ने ई-फाइलिंग के लिए व्यस्त अवधि के दौरान निर्बाध सेवाओं का भरोसा दिया है.

डिपार्टमेंट ने दी जानकारी

विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब तक तक एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए पांच करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं. यह पिछले साल में फाइल आईटीआर से आठ फीसदी अधिक है. विभाग ने कहा कि 26 जुलाई को ही 28 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किए गए. वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए गए थे. अगर आप अभी तक अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाए हैं तो ये तरीका आपके लिए है.

ये है स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाइए.
  2. अब यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन कीजिए.
  3. अब इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी जैसे असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप और आप टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन.
  4. अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं.
  5. ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखेगा. इसके बाद आप से आपका स्टेटस पूछा जाएगा. मसलन की आप
  6. इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए.
  7. इंडिविजुअल कैटेगरी में आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे एक आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4.
  8. ये दोनों ही फॉर्म आम तौर पर वो लोग भरते हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक होती है. बस उनके इनकम सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करने होते हैं.
  9. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की
  10. देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. ये आम तौर पर फॉर्म-16 में मिल जाती है.
  11. आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं.
  12. बस आप अपने आईटीआर फाइल होने के एकदम करीब पहुंच गए हैं. अंत में आपको अपने आईटीआर को वेलिडेट करना होता है. इसके लिए आप आधार बेस्ड ओटीपी की मदद ले सकते हैं. हालांकि आपका आधार कार्ड फोन नंबर और पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है.

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