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सड़क हादसे में अब मिलती है लाखों का मुआवजा, लोगों को जागरूक करने SSP ने थाना प्रभारियों को दिए निर्देश, जानिए कैसे करें आवेदन…

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Apr 3, 2024    150865 views     Online Now 202

रायपुर. नई योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में अज्ञात वाहनों से दुर्घटना (हिंट एंड रन ) के मामले में मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है. वहीं घायल यक्ति को 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलता है. इसके लिए लोगों को जागरूक करने एवं योजना की पूरी प्रक्रिया बताने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं.

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना को अधिसूचित किया है. इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 10000 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया.

सड़क हादसा होने पर क्या करें?

सबसे पहले पुलिस को घटना की सूचना दें और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. इसके बाद पुलिस घटना का मुआयना करती है और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल को भेजती है. रिपोर्ट के आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की रकम तय करती है. यदि किसी स्थिति में व्यक्ति मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो वह ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है.

इन दस्तावेजों की होती है जरूरत

  • सड़क हादसे पर FIR की कॉपी होनी चाहिए।
  • मृतक का पंचनामा
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी
  • मृतक का डेथ सर्टिफिकेट
  • मृतक से जुड़े पहचान के दस्तावेज
  • मृतक की आय प्रमाण पत्र
  • मृतक/जख्मी का जन्म प्रमाण पत्र
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (अगर कोई हो तो)
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