• Sun. Dec 22nd, 2024

MP में आचार संहिता लगने के बाद अलर्ट: रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक, 5 से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकेंगे, नियम का उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

ByCreator

Oct 9, 2023    150842 views     Online Now 328

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। जिनका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारीयों को दिए गए हैं। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है जिसके तहत अब देर रात लाउड स्पीकर बजाने और एक ही जगह 5 लोगों से ज्यादा के एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

देखें क्या है नियम :

विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों और दीवारों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, पलैक्स लगाने तथा विद्युत टेलीफोन के खंबों व शासकीय स्थान के वृक्षों पर चुनाव प्रसार से संबंधित झंडिया व अन्य प्रचार सामग्री इत्यादि प्रदर्शित कर संपतियों और शासकीय संपति का स्वरूप विकृत तथा इस तरह की घटनाओं से आपसी विरोध को रोकने के लिए म.प्र. सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

आदेश में “कोई भी जो सम्पति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पति को स्याही खंडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरुपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।”

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय है तथा निर्वाचन आयोग ने भी सम्पत्ति विरूपण के प्रावधानों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए है।

विधानसभा निर्वाचन की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण आदेश जारी किये हैं।

आदेश में कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता / पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी आशय से शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नही लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा।

शासकीय / अर्द्धशासकीय संपति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि पर भी झंडे , बैनर , पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किए जायेंगे और न ही लगाए जायेंगे।

इसी तहत शासकीय सड़क मार्ग आदि को आर पार / क्रास करती या शासकीय सड़क के समानान्तर झंडिया, लाईट की सीरीज, चांदनी, आदि नहीं लगाई जायेगी।

See also  कलेक्ट्रेट के पीछे मिला नवजात का शव: 2 महीने के अंदर दूसरी बार नवजात के मृत शरीर को चीरते फाड़ते दिखा कुत्ता, मचा हड़कंप - Achchhi Khabar, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar

आदेश निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि-भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्पले या प्रदर्शित नही किया जाएगा।

यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रुटिकर्ता के विरूध्द कार्यवाही करने एवं स्वीकृति हटाने हेतु अधिकारियों का लोक संपत्ति सुरक्षा दल गठित किया गया है। नोडल अधिकारी को कार्य संपादन हेतु आवश्यक संख्या में स्टाफ / मजदूर उपलब्ध कराने का कार्य संबंधित कार्यालय प्रमुख / अनुविभागीय दण्डाधिकारीयों अथवा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्यतः उपलब्ध किया जायेगा ।

लोक सम्पति सुरक्षा दल को संबंधित एसडीओपी थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। लोक संपति सुरक्षा दल को विरूपण हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित नगरीय / ग्रामीण निकाय द्वारा वाहन, गेरु, चूना, कूची, यांस, सीढी झाडू आदि अनिवार्यतः उपलब्ध करवाई जायेगी।

यदि किसी व्यक्ति / राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का उल्लघंन करते हुए किसी सम्पति को विरूपित किया जाता है तो विभागीय अधिकारी / सम्पति के मालिक की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायत्वि संबंधित थाना प्रभारी का होगा।

विभिन्न शासकीय विभागों के परिसर व भवनों के विरूपण को हटाने का दायित्व संबंधित जिला विभाग प्रमुख का होगा। ये आदेश जारी होते ही अपने भवन / परिसर से संपति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपतिजनक सामग्री को 24 घन्टे के भीतर हटाकर दो दिवस में अपना प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रर्दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसधारण के पालनार्थ निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है..

  1. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।
  2. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
  3. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन / साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा शासकीय / अशासकीय स्कूल मैदान / भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
  4. कोई व्यक्ति / संस्था, समूह डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड / डी. जे. / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
  5. कोई व्यक्ति/संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा।
  6. किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे /विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद / पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।
  7. कोई भी व्यक्ति/ संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।
  8. कोई भी व्यक्ति / समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
  9. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्थाये ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया / इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपतिजनक मेसेज / चित्र / कमेंट / बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।
  10. मतदान की तिथी पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा।
  11. कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा।
  12. समस्त होटल / लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत करायेगे ।
See also  घऱ बैठे खुद से कैसे भरे अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ये है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस | How to file your income tax return sitting at home, See step by step process.

उक्त निर्देश / प्रतिबंधों में अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 7 एवं 10 के प्रावधान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में डयूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी।

किसी भी कार्यक्रम सभा, आमसभा, आदि की अनुमति जारी करने के लिए संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी उत्तर भोपाल को एवं अपने-अपने अनुभाग / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी संबंधित स्तर के पुलिस अधिकारी एवं आरओ से परामर्श कर अथवा परिस्थितियों अनुसार आवश्यक सशर्त एवं प्रत्येक आयोजन की पृथक-पृथक अनुमतियां जारी कर सकेंगे।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।

कोलाहल नियंत्रण के दृ‍ष्टिगत साइलेंस जोन घोषित

विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों / व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग, लोक प्रशांति भंग करने हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था य लोकशांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उक्त स्थिति में समग्र दृष्टि से विचार कर विधानसभा आम निर्वाचन 2023 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा – 18 के तहत आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेन्स झोन) घोषित कर आदेश जारी किये गये हैं।

See also  Teej पर Bhagalpuri Silk की मांग बढ़ी, महिलाओं में दिखा साड़ियों का क्रेज

जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीयल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जायेगा।

वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।

शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।

किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा।

आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों / राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु निन्नांकित अधिकारियों को उनके पद के सामने अंकित क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
NEWS VIRAL