Investment Tips : जब भी आप कहीं पैसा निवेश ( Money Investment ) करते हैं तो उसके साथ एक नॉमिनी को भी जोड़ना आपके लिए जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी अप्रिय घटना के बाद आपके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह छोटी सी लापरवाही आपके परिवार के लिए बड़े तनाव और परेशानी का कारण बन सकती है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Investment Tips
पिछले कुछ समय से लोगों में निवेश ( Investment ) के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। आजकल बहुत से लोग कई अलग-अलग विकल्पों में पैसा निवेश करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय कई लोग बेहद लापरवाही बरतते हैं. दरअसल, आप जहां भी पैसा निवेश करते हैं, वहां आपको एक नॉमिनी जोड़ना भी जरूरी होता है. लेकिन कहीं न कहीं लोग इसके प्रति लापरवाही दिखाते हैं और सोचते हैं कि नॉमिनी को बाद में जोड़ लेंगे. ऐसे में अगर एक बार टाल दिया जाए तो काम अधूरा रह जाता है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी निवेश योजना ( Investment Scheme ) या बैंक खाते आदि में आपको एक नॉमिनी जरूर जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका निवेश सुरक्षित रहता है और अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो भी आपका पैसा सही हाथों में जाता है।
नॉमिनी के मामले में लापरवाही न बरतें
जब भी आप कहीं निवेश ( Investment ) शुरू करें तो आपको अपने साथ एक नॉमिनी भी जोड़ना चाहिए. क्योंकि जीवन में कोई आश्वासन नहीं है. जरा सोचिए, अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं जोड़ा है और दुर्भाग्य से आपको कुछ हो जाता है, तो आपकी मेहनत की कमाई और आपके निवेश का क्या होगा? वहीं अगर आपने पहले से ही किसी को नॉमिनी बनाया है तो निवेश की रकम आपके बच्चों या जीवनसाथी तक पहुंच जाएगी. इसलिए नामांकन के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.
किसे बनाया जा सकता है नॉमिनी?
नामांकित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो निवेशक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और निवेश ( Investment ) का हकदार होता है। निवेशक अपने जीवनकाल के दौरान अपने परिवार के किसी भी सदस्य, जीवनसाथी, माता-पिता या अपने बच्चों को नामांकित कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य न होते हुए भी भरोसेमंद और आपका करीबी हो, वह भी नॉमिनी बन सकता है. आपको बता दें कि आप अपने निवेश के लिए नॉमिनी को कभी भी बदल सकते हैं। यानी आप किसी अन्य नॉमिनी को भी जोड़ और हटा सकते हैं.
Investment Tips : नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी है?
यदि किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका निवेश ( Investment ) उसके नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि निवेशक ने नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है, तो परिवार या कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत व्यक्ति के निवेश और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। चूंकि वह नामांकित व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसे अपनी स्थिति साबित करने वाली वसीयत, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज पेश करने होंगे। ऐसी स्थिति रिश्तेदार के लिए देरी और तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है.
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