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विधवा पेंशन की राशि हुई दुगुनी, चेक करें

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Sep 7, 2023    150849 views     Online Now 338

Vidhwa Pension Yojana Amount : विधवा पेंशन की राशि हुई दुगुनी : विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों और महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है. उन्होंने निराश्रित महिलाओं ( Widow Pension Yojana ) , वृद्धों और विकलांगों की पेंशन राशि को दोगुना कर दिया है। अब पांच सौ से एक हजार रुपए पेंशन ( Pension ) के रूप में मिलेंगे।

Vidhwa Pension Yojana Amount : विधवा पेंशन की राशि हुई दुगुनी


Vidhwa Pension Yojana Amount Widow pension amount doubled

Now Vidhwa Pension Yojana Amount Widow pension amount doubled

विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) में इसके अलावा उन्होंने दिसंबर से मार्च तक कुष्ठ रोगियों, असंगठित क्षेत्र के करीब ढाई करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है. आइए जानते हैं विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) की पात्रता और इस पेंशन ( Pension ) के लिए आवेदन कैसे करें, चरण दर चरण समझें पूरी प्रक्रिया-

इन महिलाओं को पांच लाख अतिरिक्त राशि

यह बढ़ी हुई पेंशन 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) की राशि हर तिमाही इन लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों की पेंशन ( Pension ) में भी एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 2500 रुपये मासिक की जगह 3000 रुपये विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) मिलेगी।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से हर कुष्ठ रोगी को लाभान्वित करने की भी घोषणा की है और आयुष्मान भारत की राशि खर्च करने के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पांच लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी !

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Vidhwa Pension Yojana Amount : विधवा पेंशन की राशि हुई दुगुनी, 56 लाख वृद्धों और 29 लाख विधवाओं को मिलेगी पेंशन

दिव्यांगजन विभाग के संयुक्त निदेशक एके वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है. इसी तरह लगभग 13 हजार कुष्ठ रोगियों को भी विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार ने गुरुवार को अपना अनुपूरक बजट पेश करते हुए समाज कल्याण और दिव्यांग कल्याण पेंशन ( Pension ) के लिए 16700 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे. राम ने कहा कि उनके विभाग से लगभग 56 लाख वृद्धों और 29 लाख विधवाओं को विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) मिलती है.

UP Vidhwa Pension Yojana के लिए पात्रता

  1. सबसे पहले, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) में आवेदन करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है। गरीबी रेखा के लिए धारक को बीपीएल प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  3. आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं। आवेदन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
  4. अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आप पेंशन ( Pension ) योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  1. पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड)
  2. आयु प्रमाणपत्र बीपीएल प्रमाणपत्र
  3. विधवा पेंशन ( Pension ) के लिए: पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिव्यांग पेंशन: विकलांगता का प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता संबंधी जानकारी
  5. फ़ोन नंबर
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. SSPY पेंशन मोबाइल नंबर अपडेट

Vidhwa Pension Yojana में आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट https:// sspy-up.gov.in /HindiPages/ index_h.aspx पर जाएं।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, आपको पेंशन से जुड़े विकल्प मिलेंगे।
  3. आप अपना विकल्प चुनें: वृद्धावस्था पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) /दिव्यांग पेंशन योजना।
  4. विकल्प का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहां दिए गए विकल्प पर क्लिक करें ऑनलाइन आवेदन करें।
  5. अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है।
  6. कृपया अपनी जानकारी भरें। और मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
  7. अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
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इस महीने के अंत तक आ जाएंगेWidow Pension Yojana के खाते में पैसे

शुक्रवार को महिला समस्या निवारण दिवस पर पहुंचीं रीना वर्मा की राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना और विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) को पेंशन ( Pension ) नहीं मिलने से 20 मिनट में समाधान हो गया ! डे इंचार्ज व डीएसटीओ डॉ. प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि 13 केस विकास भवन में आए. इनमें से 11 मामले वृद्धावस्था पेंशन, एक राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और एक विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के मामले में आए ।

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