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न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत कांसा में राशि 3 लाख 22 हजार 7 सौ 61 रुपए शासन की राशि का अवैधानिक रूप से आहरण के मामले में आरोप सिद्ध हो गया है। जिसके बाद उपयंत्री, पीसीओ, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से वसूली के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 23 मई को जवाब मांगा है।

दरअसल, ये सभी विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय राशि और पीएम आवासों में नियम विरुद्ध हितग्राहियों को पुनः आवास का लाभ देने आरोप लगा गया था। इस मामले में गुरुवार को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने राशि वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा है कि 23 मई 2023 की दोपहर 2 बजे स्वंम उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें।

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कांसा सेक्टर के उपयंत्री अरविंद उइके से 49 हजार 65 रुपए, पीसीओ अमर सिंह कंवर से 49 हजार 3 सौ 34 रुपए, सरपंच प्रीति सिंह से 87 हजार 6 सौ 49 रुपए, सचिव शिवचरण पटेल से 87 हजार 6 सौ 49 रुपए और ग्राम रोजगार सहायक बालमुकुंद पटेल से 49 हजार 65 रुपए जिला पंचायत अनूपपुर के एकल खाता में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने के संबंध नोटिस दिया गया है। पेशी के दिन वसूली राशि जमा ना होने या अनुपस्थिति के दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा (2) के तहत जिला जेल की कार्रवाई की जाएगी।

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