देश के चर्चित बिकरु हत्याकांड में एक आरोपी इस्लाम बेग को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. इस्लाम बेग पर आरोप था कि वो हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को हथियार सप्लाई किया करता था. इस हत्याकांड में इस्लाम बेग उर्फ गुड्डू मुस्लिम को ऑर्म्स एक्ट के तहत अधिकतम सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने पांच साल की कैद के साथ दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.
2 जुलाई 2020 की रात को हुए बिकरु कांड को कोई भूल नहीं सकता है. अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसमें एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. इस हत्याकांड के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि विकास दुबे समेत कुछ आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे. विकास दुबे को हथियार सप्लाई करने का काम इस्लाम बेग ने किया था, जिसकी मदद से पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी.
पुलिस ने छापेमारी में दबोचा
इस हत्याकांड में जांच के दौरान इस्लाम बेग उर्फ गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था. गुड्डू मुस्लिम विकास दुबे को हथियार सप्लाई करता था. गुड्डू मुस्लिम को साजिश में शामिल मानते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. उसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि इस्लाम बेग शास्त्री नगर में काली मठिया के पास पान की दुकान के पास छिपा हुआ है. पुलिस ने दबिश देते हुए इस्लाम बेग को गिरफ्तार कर लिया था.
विकास दुबे को सप्लाई करता था हथियार
यह पूरा मामला स्पेशल सीजेएम कोर्ट में चल रहा था. संयुक्त निदेशक अभियोजन कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट ने इस्लाम बेग को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और दस हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले में कुल दस गवाहों ने अपनी गवाही दी थी. कोर्ट ने यह भी माना कि इस्लाम बेग विकास दुबे को हथियार सप्लाई किया करता था. संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि इस्लाम बेग के ऊपर गैंगस्टर का मामला भी चल रहा है, इसलिए वो अभी तकजेलमेंहीहै.
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