उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफे ने देश में राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है. संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा. उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राज्यसभा के सभापति का पद भी खाली हो जाता है. इस स्थिति में, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश वर्तमान में यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं. नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 में वर्णित है. चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं, और एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है. देखें वीडियो
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