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Ghaziabad के 172 घर को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे!

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Jul 14, 2025    150813 views     Online Now 476

गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में स्थित बाबू जन बृज वन कॉलोनी के निवासियों के लिए राहत की खबर है. ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और नगर निगम द्वारा जारी 172 घरों को ध्वस्त करने के आदेश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है. कॉलोनी, जो लगभग 50 साल पुरानी है, के निवासियों ने इस आदेश के बाद खुशी का इज़हार किया है. उन्हें 15 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उनमें भारी चिंता व्याप्त थी. यह आदेश 1962 में बने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ प्रतापचंद चौधरी ने कुछ लोगों को भूमि आवंटित की थी. अब उच्च न्यायालय के फैसले से कॉलोनीवासियों को अपने घरों को बचाने में सफलता मिली है. देखें वीडियो

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