
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क
समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जियाउर्रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया. सांसद बर्क ने अपने घर के निर्माण के नक्शे को सुधार कर पेश नहीं किया तो एसडीएम ने सांसद पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. साथ ही सुनवाई की नई तारीख तय कर दी. सांसद से यह भी कहा गया है कि नक्शे में सुधार कराकर पेश किए जाने के बाद ही नक्शे को मंजूरी दी जाएगी.
जियाउर्रहमान बर्क को नक्शे से जुड़े मामले में पहली बार जुर्माना नहीं लगाया गया है. इससे पहले भी उन पर जुर्माना लगाया जा चुका है. इस बार बर्क को संभल जिले में दीपा सराय के पास घर में हुए निर्माण के नक्शे को सुधार कराकर पेश करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके.
15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
एसडीएम कोर्ट ने एमपी जियाउर्रहमान बर्क के मकान के मामले में नक्शा नहीं पेश किए जाने पर एक हजार का जुर्माना लगा दिया. इस पर बर्क के वकीलों ने नक्शा पेश किए जाने को लेकर थोड़ा और समय की मांग की, इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय कर दी. यूपी में बिना अनुमति के निर्माण कराना उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है.
सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने नक्शा पास कराए बिना ही घर का निर्माण करा दिया. इसी मामले पर एसडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सांसद के वकील कोर्ट से लगातार मकान के शमन (वैधता) के लिए समय की मांग करते रहे हैं. खास बात यह है कि हर सुनवाई में या तो साक्ष्य नहीं दिए गए या नक्शा पेश नहीं किया गया, जिस कारण सुनवाई की तारीख बार-बार बढ़ती जा रही है.
2 महीने पहले भी किया गया था जुर्माना
एक बार फिर बर्क के वकीलों ने समय की मांग की है. कोर्ट ने अगली तारीख 15 जुलाई रखी है. बर्क को इस बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इससे पहले 2 महीने पहले 500 रुपये का जुर्माना ठोका गया था.
सांसद की ओर से मकान को लेकर नक्शा नहीं होने के लिए कोई वैध औचित्य या ठोस कारण कोर्ट या प्रशासन के समक्ष पेश नहीं किया है, बल्कि वे इस केस में विलंब शुल्क सहित नक्शा पास कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रहे हैं.
एसडीएम विकास चंदर का कहना है कि जो नक्शा भेजा गया था, उसमें कुछ सुधार के लिए निर्देश दिए गए थे, और इसमें सुधार के साथ 8 जुलाई को नक्शा पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका. कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक माना और इस वजह से एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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