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ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2019 सर्कुलर के आधार पर होगा अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण

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Jul 5, 2025    1508144 views     Online Now 355

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 2023 के सर्कुलर में निर्धारित मेरिट व्यवस्था को संशोधित कर, 2019 के सर्कुलर के अनुसार कैटेगरी आधारित मेरिट व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि 2019 के सर्कुलर में PHD से PG तक चार कैटेगिरी में मेरिट तैयार करने का प्रावधान था. 2023 के सर्कुलर में PG अंक के आधार पर मेरिट में प्रावधान किया गया था. अब ग्वालियर हाईकोर्ट ने 2023 के सर्कुलर में कैटेगरी व्यवस्था को शामिल करने का आदेश दिया है.

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यह फैसला डॉ. दिनेश कुमार चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने 2023 के सर्कुलर को शिक्षा स्तर को गिराने वाला बताया था. इससे पहले अतिथि शिक्षकों की योग्यता को चार कैटेगरीज में विभाजित किया गया था.

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क्या है कैटेगरी व्यवस्था?

2019 के सर्कुलर में अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चार श्रेणियां (C-1 से C-4) निर्धारित की गई थीं. पहला C-1 यानी सबसे उच्च Ph.D. with NET/SLET योग्यता. दूसरा C-2 से C-3 तक मध्यवर्ती श्रेणियों को शामिल किया गया.
तीसरा C-4 में न्यूनतम पात्रता सिर्फ स्नातकोत्तर (PG) को शामिल किया.

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