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गोवा सरकार की नई पहल: विधवा महिलाओं को अब मिलेगी 4,000 रुपए मासिक सहायता

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Jul 2, 2025    150816 views     Online Now 194
गोवा सरकार की नई पहल: विधवा महिलाओं को अब मिलेगी 4,000 रुपए मासिक सहायता

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

गोवा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ा और सराहनीय निर्णय लिया है. अब उन विधवाओं को 4,000 की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई. सरकार की इस पहल से विधवाओं और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी.

इस योजना के तहत अब तक दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही 1,500 और 2,500 की सहायता को मिलाकर एकीकृत रूप में 4,000 मासिक सहायता दी जाएगी. यह राशि सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी.

‘अंत्योदय से सर्वोदय की सोच को दर्शाती है योजना’

मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह आधार योजना का लाभ वर्तमान में 2,049 लाभार्थी उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, विधवाओं को गृह आधार योजना को रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी. विधवा सहायता योजना के लिए स्वीकृति के दिन गृह आधार अपने आप बंद हो जाएगा.इसके बाद, विधवाएं सीधे समाज कल्याण विभाग में 2,500 रुपए की पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं. यदि उनका कोई बच्चा 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो गृह आधार के तहत अतिरिक्त सहायता तब तक मिलती रहेगी, जब तक बच्चा 21 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता. इस तरह, कुल मिलाकर उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे. सीएम के अनुसार ये योजना सरकार की अंत्योदय से सर्वोदय की सोच को दर्शाती है, जहां जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाती है.

‘पात्र विधवा को अब 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे’

प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री सुभाष फल देसाई ने कहा कि अभी तक पात्र उम्मीदवारों को गृह आधार योजना के तहत 1,500 रुपए प्रति माह पाने के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना पड़ता था, जबकि विधवा के तौर पर 2,500 रुपये की मासिक सहायता के लिए राज्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग में एक और आवेदन जमा करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि अब इन दोनों योजनाओं को समाज कल्याण विभाग के तहत लाया गया है और पात्र विधवा को अब 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे.

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विधवा महिलाओं को अब अलग-अलग विभागों में आवेदन नहीं करना पड़ेगा. केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जमा करने पर ही सहायता शुरू हो जाएगी. जैसे ही बच्चा 21 वर्ष का होगा, सहायता राशि स्वत 2,500 हो जाएगी.

गोवा राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री सुभाष फळदेसाई ने बताया कि सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना अड़चन के सहायता प्रदान करना है. योजना के तहत वर्तमान में लगभग 2,000 लाभार्थियों को सीधे फायदा मिलेगा और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है.

प्रमुख विशेषताएं:

4,000 मासिक आर्थिक सहायता.
लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके बच्चे 21 वर्ष से छोटे हैं.
केवल जन्म प्रमाणपत्र से पात्रता तय.
21 वर्ष की उम्र पार होने पर सहायता 2,500 हो जाएगी.

इस फैसले से राज्य की हजारों विधवा महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से यहएकठोसकदमहै.

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