
छोटा राजन. (फाइल फोटो)
एक विशेष स्थानीय कोर्ट ने 2005 के हथियार मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है. विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने 28 मई के अपने आदेश में मुकदमे में देरी संबंधी छोटा राजन की दलील को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामला गंभीर प्रकृति का है. अभियोजन पक्ष ने पहले ही कुल 45 गवाहों से पूछताछ की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनवाई जल्द ही पूरी हो जाने की संभावना है.
जमानत का हकदार नहीं
कोर्ट ने कहा कि छोटा राजन इस मामले में जमानत का हकदार नहीं है. पुलिस ने 2005 में 34 रिवॉल्वर, तीन पिस्टल, एक साइलेंसर और 1283 कारतूसों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया था, जो छोटा राजन के गुर्गों द्वारा अपराध की घटनाओं को अंजाम दिए जाने के लिए थे.
राजन के खिलाफ क्या है मामला?
अभियोजन पक्ष का दावा है कि हथियार छोटा राजन के करीबी सहयोगी भरत नेपाली द्वारा आयात किए गए थे. राजन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुनवाई में देरी का भी हवाला
छोटा राजन ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उसे बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया गया है और वह 2015 में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है. वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन ने मामले की सुनवाई में देरी का भी हवाला दिया.
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