
सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 40 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दे दी. यह देखते हुए कि उसे बिना आरोप तय किए नौ महीने से जेल में रखा गया है. पीठ ने टिप्पणी की कि इस मामले की गहन जांच की जरूरत है. बलात्कार के आरोपों के आधार पर सवाल उठाया और जांच में खामियों की आलोचना की.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कथित पीड़िता की आरोपी के साथ स्वैच्छिक बातचीत की प्रकृति को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत तय किए गए आरोपों पर संदेह व्यक्त किया.
जस्टिस नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान इस संदर्भ में बलात्कार के आरोप लगाए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए टिप्पणी की, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती. वह कोई बच्ची नहीं है. महिला 40 साल की है. वे सात बार एक साथ जम्मू जा चुके हैं और पति को कोई परेशानी नहीं है.
नौ महीने हिरासत में बिता चुका है आरोपी युवक
अदालत ने कहा कि आरोपी पहले ही नौ महीने न्यायिक हिरासत में बिता चुका है जबकि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है. निचली अदालत के समक्ष उसे पेश करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें यह भी शामिल है कि वह महिला से संपर्क नहीं करेगा या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के सोशल मीडिया कद पर भी टिप्पणी की और स्पष्ट रूप से पूछा, ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है? जमानत याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने पहले आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से जुड़ी थी और अपने कपड़ों के ब्रांड के लिए सहयोग की मांग कर रही थी. उसकी शिकायत के अनुसार, संबंध तब खराब हो गए जब प्रभावशाली व्यक्ति ने सामग्री निर्माण को बढ़ाने के लिए उसके लिए व्यवस्थित एक iPhone को फिर से बेचने की कोशिश की. रिफंड प्रोसेस होने के बावजूद, कथित तौर पर 20,000 रुपये काट लिए गए, जिससे और विवाद पैदा हो गया.
महिला ने आरोपी युवक पर लगाए ये आरोप
उसने आरोप लगाया कि दिसंबर 2021 में, वह व्यक्ति पैसे वापस करने के बहाने नोएडा में उससे मिलने आया और बाद में उसे एक ब्रांड शूट का लालच दिया. यात्रा के दौरान, उसने दावा किया कि उसने उसे नशीला पदार्थ दिया, हिंदू राव अस्पताल के पास उसका यौन उत्पीड़न किया, उससे चोरी की और तस्वीरें लीं.
इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसे ब्लैकमेल किया गया और कई बार उसके साथ जम्मू जाने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसने ढाई साल से अधिक समय तक यौन शोषण, जबरन वसूली और धमकियां सहन कीं.
उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354 (महिला पर हमला), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की शील भंग करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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