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किशोरी को दो महीने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, गर्भपात कराकर वेश्यावृत्ति में धकेला, 4 गिरफ्तार

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May 25, 2025    150812 views     Online Now 211
किशोरी को दो महीने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, गर्भपात कराकर वेश्यावृत्ति में धकेला, 4 गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर.

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली में 15 वर्षीय एक किशोरी को उसके परिवार के एक परिचित व्यक्ति ने दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा, उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, फिर उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के बाद वेश्यावृत्ति में धकेल दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है.

उन्होंने बताया कि लड़की की आपबीती तब सामने आई जब कुछ श्रमिकों को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद तिलक नगर पुलिस ने डोंबिवली के ग्रामीण इलाके में एक घर पर छापा मारकर उसे बचाया.

क्या है पूरा मामला?

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मां खाने-पीने का सामान बेचती है और इसी दौरान वह मसाला बेचने का काम करने वाले मुख्य आरोपी के संपर्क में आई. आरोपी पीड़िता के परिवार को जानता था. जब 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद पीड़िता का अपनी मां से झगड़ा हुआ और वह घर से बाहर चली गई, तो मुख्य आरोपी ने उसे अपने साथ आने के लिए मना लिया.

दो महीने तक बंधक बनाकर रखा

उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी ने उसे दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया. जब वह गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास ले गया. इसके बाद उसे एक दंपति के घर में रखा गया, जहां उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया.

मुख्य आरोपी ने परिवार को किया गुमराह

अधिकारी ने बताया कि जब परिवार उसकी तलाश कर रहा था, तब मुख्य आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसने लड़की को शहर में देखा था, लेकिन वह नाराज है और वापस नहीं आएगी. उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों ने दो महीने बाद पुलिस से संपर्क किया. अधिकारी ने बताया कि पीड़िता द्वारा पुलिस को अपनी आपबीती बताने के बाद, एक महिला और उसके पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, मुख्य आरोपी अब भी फरार है.

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पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण), 65(1) (कुछ मामलों में बलात्कार), 88 (गर्भपात कराना), 143 (मानव तस्करी), 144 (मानव तस्करी के लिए भेजे गए मानव का शोषण) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम अपराध की आगे की जांच कर रही हैं.

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