
खाली लोटा देख भतीजे ने कर दी चाची की हत्या
अंधविश्वास कभी-कभी इंसान को हैवान बना देता है. ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुंडम थाना क्षेत्र से सामने आई है. यहां खाली लोटा देखना अपशगुन मानकर नाराज भतीजे ने पत्थर से कुचलकर अपनी सगी चाची की जान ले ली. यह पूरी घटना ददरा टोला सहदरा गांव के पास कसा नदी के किनारे घटी, जहां सुबह नहाकर लौट रही बुजुर्ग महिला पर उसके ही भतीजे ने जानलेवा हमला कर दिया.
आरोपी अनुसार, रास्ता काटना और खाली बर्तन दिखना दुर्भाग्य का संकेत होता है. इसी अंधविश्वास के चलते कुएं में गिरकर उसने एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी. यह घटना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज में फैली अंधविश्वास की काली सच्चाई को भी उजागर करती है. मृतका की पहचान तितरी बाई बरकड़े, उम्र 57 वर्ष, निवासी ददरा टोला के रूप में हुई है. वह सुबह करीब 7 बजे अपनी बहू सुनीता बरकड़े के साथ कसा नदी से नहाकर लौट रही थीं.
सिर पर पटका पत्थर
रास्ते में वह पगडंडी से होकर पहाड़ी चढ़ रही थीं, तभी गांव का ही मत्तू सिंह बरकड़े (उम्र 47 वर्ष), जो कि तितरी बाई का जेठ का बेटा यानी भतीजा है, अचानक रास्ते में आया और चाची के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. बहू सुनीता के बताया कि जब उसकी सास ने बचने की कोशिश की और भागने लगीं तो वह गिर गई. तभी आरोपी मत्तू ने एक बड़ा पत्थर उठाकर तितरी बाई के सिर पर पटक दिया.
भतीजे ने की चाची की हत्या
जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक मत्तू वहां से फरार हो चुका था. सूचना पर थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए. उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकांक्षा उपाध्याय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी मत्तू सिंह बरकड़े को गिरफ्तार कर लिया.
अंधविश्वास के चलते मर्डर
प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि मत्तू ने यह जघन्य अपराध केवल इस वजह से किया क्योंकि तितरी बाई ने उसे खाली लोटा दिखा दिया था, जिसे वह अपशगुन मानता था. उसके अनुसार, रास्ता काटना और खाली लोटा देखना अशुभ होता है, इसी अंधविश्वास में उसने चाची की जान ले ली. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. यह घटना न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देती है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में फैले अंधविश्वास और कुप्रथाओं की भी भयावह तस्वीर पेश करती है.
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