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MP Transfer Policy 2025: मध्य प्रदेश में तबादला नीति में क्या है खास ? कैसे होगा ट्रांसफर, अच्छी खबर डांट इन पर एक क्लिक में जानिए सबकुछ

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Apr 30, 2025    150812 views     Online Now 142

सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार (29 अप्रैल) को हुई डॉ मोहन कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। यानी प्रदेश में कल से तबादलों से बैन हट जाएगा। राज्य में 1 से 30 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। आइए जानते है तबादला नीति 2025 में क्या खास है और कैसे तबादले होंगे..?

मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आएंगे। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं। तबादले के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों को विभाग द्वारा तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। जो विभाग ऑनलाइन आवेदन लेते हैं वहां ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां विभागाध्यक्षों, मंत्रियों के यहां ऑफलाइन आवेदन जमा होंगे।

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मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के तबादले कर सकेंगे। जिलों में तबादला आदेश के 15 दिन बाद तक ज्वाइन नहीं की, कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं करेगा तो सरकार उस पर निलंबन की कार्रवाई भी कर सकती है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे अपने गृह विधानसभा या तहसील में पदस्थ होना चाहते हैं, तो वे जिला स्तर पर आवेदन कर अपने तबादले करा सकेंगे।

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जिलों में ट्रांसफर का अधिकार प्रभारी मंत्री के पास

जिलों में तबादले के अधिकार प्रभारी मंत्री के पास रहेंगे। प्रत्येक पद/संवर्ग में साल में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जाएंगे।

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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। अब डॉ मोहन सरकार में नई तबादला नीति 2025 लागू होगी। इस ट्रांसफर पॉलिसी को सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

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