रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर किए गए इन बदलावों से उद्योगपतियों को अब एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। यह संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए थे।

नए नियमों के तहत फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्पेस मिलेगा, जिससे उनके विकास को मजबूती मिलेगी। वहीं, औद्योगिक प्लॉट्स पर ग्राउंड कवरेज 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है और सेटबैक को भी कम किया गया है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR अब 5.0 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच है, उन पर यह FAR लागू होगी। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति होगी, यानी कुल FAR 7.0 तक बढ़ सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “इन संशोधनों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।”
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा यह नीति उद्योग हितैषी दृष्टिकोण के तहत तैयार की गई है, ताकि छत्तीसगढ़ को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाया जा सके।
यह कदम छत्तीसगढ़ को उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
Achchhikhabar.in के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaB80fC8Pgs8CkpRmN3X
[ Achchhikhar.in Join Whatsapp Channal –
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaB80fC8Pgs8CkpRmN3X
Join Telegram – https://t.me/smartrservices
Join Algo Trading – https://smart-algo.in/login
Join Stock Market Trading – https://onstock.in/login
Join Social marketing campaigns – https://www.startmarket.in/login