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व्यक्ति झूठ बोल सकता है परिस्थिति नहीं, कोर्ट ने आरोपी के उम्रकैद की सजा को सही माना

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Apr 8, 2025    150834 views     Online Now 452
व्यक्ति झूठ बोल सकता है परिस्थिति नहीं, कोर्ट ने आरोपी के उम्रकैद की सजा को सही माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में बेटी और उसके प्रेमी की हत्या के दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि ‘व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं.’ अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया.

यह फैसला जस्टिस सिद्धार्थ और जज पीके गिरि की खंडपीठ ने इब्राहिम कयूम समेत अन्य अपीलकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. अदालत ने निर्देश दिया कि इब्राहिम कयूम और फारुख, जो अभी जमानत पर हैं, उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर सजा काटने के लिए जेल भेजा जाए. वहीं, अन्य दोषी सन्नूर, शौकीन, मुसर्रत और अयूब पहले से ही जेल में हैं.

थाना बहसूमा में दर्ज कराई गई थी एफआईआर

यह मामला साल 2006 का है, जब मेरठ के रहने वाले रईस अहमद ने थाना बहसूमा में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि इब्राहिम का घर रईस अहमद के सामने था. उसकी बेटी और भाई शराफत के बीच प्रेम संबंध था. जब रईस ने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा, तो इब्राहिम और उसके परिवार ने इसे अस्वीकार कर दिया.

इसी रंजिश में 5 फरवरी 2006 को इब्राहिम अपने 6 बेटों और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर शराफत को अगवा कर उसकी हत्या कर दी. बाद में रईस की बेटी की भी हत्या कर दी गई.

परिस्थितियों ने सच उजागर कर दिया- कोर्ट

ट्रायल कोर्ट ने इस जघन्य हत्या के मामले में 7 जनवरी 2013 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ हैं और भले ही चश्मदीद गवाह बयान से मुकर गए हों, लेकिन परिस्थितियों ने सच उजागर कर दिया है.

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या का कारण अपमान की भावना थी, जो आरोपी परिवार को अपनी बेटी के प्रेम संबंध से हुआ था. इस आधार पर अदालत ने सभी अपीलों को खारिज करते हुए दोषियों की सजा को बरकरार रखा.

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