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‘वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है’, राज्यसभा में बोले किरेन रिजिजू

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Apr 3, 2025    150816 views     Online Now 367
'वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है', राज्यसभा में बोले किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (फाइल फोटो)

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए लाया गया. वहीं, राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा पूरी हो चुकी है. अब इस पर क्लॉज दर क्लॉज वोटिंग हो रही है. लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े. वहीं, राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा पूरी हो चुकी है. अब इस पर क्लॉज दर क्लॉज वोटिंग हो रही है. चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं है. गैर मुस्लिम किसी धार्मिक संस्था के सदस्य नहीं बनेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआती विधेयक और आज राज्यसभा से पारित होने जा रहे मसौदे में काफी अंतर है. हम सुनने वाले लोग हैं. जेपीसी में यह ठीक है कि आपको जितना समय चाहिए था, उतना नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी कई सुझाव हैं, जिन्हें हमने आपके अनुरोध पर वक्फ संपत्ति में यूजर के तौर पर लिया है. कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी आपके अनुरोध पर बनाया गया था. आपने कहा था कि ट्रिब्यूनल में तीन सदस्य होने चाहिए, हमने उसे भी स्वीकार कर लिया है.

हम सभी कोई न कोई धर्म लिखते हैं- रिजिजू

रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है, जिसके पास बहुमत होता है, वही सरकार बनाता है. आपने कहा कि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होने चाहिए, हमने उसे भी स्वीकार किया है. उन्होंने आगे कहा कि एक सवाल बार-बार दोहराया जाता था कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का फैसला कैसे होगा. हम सभी कोई न कोई धर्म लिखते हैं. आप भी यहां चुने गए हैं तो धर्म लिखा होगा. अब यह कैसे तय होता है? यह उसी तरह से तय होगा.

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उन्होंने बोर्ड में गैर-मुस्लिम वर्गों को शामिल करने पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम बैठें. अगर हिंदुओं या किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ कोई विवाद होता है, तो उसका फैसला कैसे होगा. वक्फ एक वैधानिक बोर्ड है, ऐसी संस्था को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए. उन्होंने गैर-मुस्लिमों पर मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब दिया कि, ‘अगर आप एक बार वक्फ घोषित करते हैं, तो उसका दर्जा नहीं बदला जा सकता. वंस अ वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ, ये रिवर्स नहीं हो सकता. क्या इसमें मनमानी की इजाजत दी जानी चाहिए? ऐसे में इसमें चार लोग हैं तो वे कैसे फैसला बदल सकते हैं.

एक भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा- केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अघाखानी, शिया, सुन्नी, हर समुदाय के लोग हमारे पास आए और कहा कि इस बिल को जल्द से जल्द पास कर दीजिए क्योंकि चंद लोगों ने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है. कल से देखना इसका कितना स्वागत होता है. हम नहीं, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं और उन्हें मुख्यधारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं. किरण रिजिजू ने कहा कि आप 70 साल तक सत्ता में रहे. जो काम आप नहीं कर पाए, वो मोदी जी को करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति में कोई दखल नहीं है. कोई भी ऐसा नहीं कर सकता. गैर मुस्लिम किसी धार्मिक संस्था के सदस्य नहीं बनेंगे. वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है. जिन्होंने कहा कि सीएए के बाद नागरिकता छिन जाएगी. आज किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छिनी गई है. विपक्ष ने भ्रम फैलाया लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी. भविष्य में इस बिल से किसी एक भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा.

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