Vidhwa Pension Yojana 22 : विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) में सरकार विधवा महिलाओं की सहायता के रूप में एक पेंशन ( Pension ) योजना चलाती है, जिसके तहत विधवा महिलाओं के खाते में हर महीने 500 रुपये भेजती है। सरकार इन महिलाओं को इस कारण से सहायता देती है कि वे अपनी आजीविका की समस्या से निपट सकें। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से कुछ राहत भी मिलती है। यहां हम इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे एक विधवा महिला इसका लाभ उठा सकती है। साथ ही इसका लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ।
Vidhwa Pension Yojana 22
विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के जिन विवाहित महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें सरकार द्वारा भरण-पोषण के लिए पेंशन दी जाती है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के तहत हर 6 महीने में 500 रुपये की दर से या चयन के आधार पर हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं। महिलाओं को पेंशन ( Pension ) का पैसा सीधे बैंक खाते के जरिए पहुंचाया जाता है।
किन दस्तावेजों की जरूरत है
इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और निवास प्रमाण देना अनिवार्य है।
योजना के लिए कौन पात्र है
इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम है। यदि ये महिलाएं किसी अन्य पेंशन ( Pension ) योजना का लाभ ले रही हैं तो इसे पात्र नहीं माना जाता है। पहले 18 वर्ष से अधिक और अब 21 वर्ष से अधिक की विधवा महिला इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) का लाभ उठा सकती है। वहीं अगर कोई महिला पुनर्विवाह करती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन कैसे करें : Vidhwa Pension Yojana 22
विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के लिए आवेदन करने के लिए आपको sspy-up.gov.in लिंक पर जाना होगा। इसके बाद आपको पेंशन ( Pension ) आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों द्वारा दो-तीन चरणों में जांच की जाएगी । जांच में सभी जानकारी सही पाई गई तो विधवा पेंशन शुरू की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के तहत जिन विवाहित महिलाओं को पति के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए राशि दी जाती है। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) चलाई है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 1362 करोड़ रुपये की पेंशन ( Pension ) सहायता प्रदान की गई है।
जानिए विधवा पेंशन के बारे में
जिन विवाहित महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है और उनके पास भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है, तो सरकार ऐसी महिलाओं को हर महीने विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के अंतर्गत 500 रुपये पेंशन देती है। हालांकि इस पेंशन ( Pension ) के लिए महिलाओं को आवेदन करना होगा। हालांकि विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) में यह पेंशन सिर्फ 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ही मिलती है।
Vidhwa Pension Yojana : जानिए अब तक के आंकड़े
दिए गए लिंक पर दी गई जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 29,44,877 लाख महिलाओं ने इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) का लाभ उठाया है और उन्हें पहली तिमाही में 441.73 करोड़ रुपये दिए गए हैं. दूसरी तिमाही में 29,68,343 लाख महिलाओं को 451.81 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 30,34,740 लाख महिलाओं को कुल 469.23 करोड़ रुपये की पेंशन ( Pension ) राशि दी गई है. इस तरह तीनों तिमाहियों में विधवा महिलाओं को कुल 1362 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। सभी पात्र महिलाएँ इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ ले सकती है !
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