नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया है. इस बिल के जरिए इनकम टैक्स से जुड़ी कई बड़े और अहम बदलाव होंगे. इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा. इस नए बिल में पैन और आधार से जुड़े कई नियमों को आसान बनाया गया है. ऐसे में इससे आपके पैन और आधार पर क्या असर पड़ेगा. आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते है.
कैंसिल हो सकता है पैन
नए बिल के अनुसार जिनके पास आधार नंबर होने के योग्य हैं. उन्हें पैन आवेदन करते वक्त और आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अपना आधार नंबर देना होगा. इसके अलावा जिनके पास पैन है और वे आधार नंबर लेने के योग्य हैं. उन्हें अपने आधार नंबर को आयकर विभाग को सूचित करना होगा. अगर कोई व्यक्ति आधार नंबर नहीं देता है तो उसका पैन कैंसल हो जाएगा.
इनकम टैक्स ऑफिसर को देनी होगी जानकारी
अगर किसी व्यक्ति का नाम, पता या बिजनेस जो पैन के लिए इस्तेमाल किया गया था. बाद में कोई बदलाव हो तो उसे यह जानकारी आयकर अधिकारी को देनी होगी. अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है. ऐसे में वह अपना आधार नंबर भी पैन के रूप में दे सकता है. यदि उसके पास पहले से पैन है तो वह अपने आधार नंबर को पैन की जगह इस्तेमाल कर सकता है. बशर्ते वह आयकर विभाग को इसकी सूचना दे चुका हो.
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इन लोगों को पैन प्राप्त करना है जरूरी
नए बिल के अनुसार इन लोगों को पैन प्राप्त करना जरूरी है. अगर कोई बिजनेस या पेशे से जुड़ा है और उसकी कुल बिक्री ₹5 लाख से अधिक है, इसके अलावा अगर वह व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था में प्रमुख पद पर है जैसे डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी आदि. साथ ही, अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पैन है, तो वह एक से ज्यादा पैन नहीं ले सकता.
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