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झारखंड: सहायक शिक्षक भर्ती में पड़ोसी राज्यों से CTET पास करने वालों को अनुमति नहीं, SC ने HC का फैसला किया रद्द

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Jan 30, 2025    150834 views     Online Now 380
झारखंड: सहायक शिक्षक भर्ती में पड़ोसी राज्यों से CTET पास करने वालों को अनुमति नहीं, SC ने HC का फैसला किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से CTET या TET पास करने वालों को भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी.

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है.

फिलहाल खबर अपडेट की जा रही है.

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