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सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग-अडानी केस में खारिज की ये अपील, ये है पूरा मामला

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Jan 27, 2025    150816 views     Online Now 464
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग-अडानी केस में खारिज की ये अपील, ये है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंडनबर्ग रिसर्च-अडानी ग्रुप मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड की जांच रिपोर्ट की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के एक वकील द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया. वकील ने पीठ के 5 अगस्त, 2024 के रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी. उस फैसले में कोर्ट ने वकील के पिछले आवेदन को रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया गया आवेदन में मांग की गई थी कि सेबी को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट पेश करे.

की गर्द थी ये डिमांड

अगस्त 2024 में, सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के नए आरोपों बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की, जिसमें अडानी ग्रुप की जांच को जल्द पूरा करने की मांग की गई. याचिका में पहले की उस याचिका को फिर से जिंदा करने की मांग की गई थी जिसमें हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के स्टॉक हेरफेर और अडानी ग्रुप के खिलाफ धन की हेराफेरी के आरोपों की सेबी द्वारा जांच के लिए सख्त समयसीमा की मांग की गई थी.

याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जनवरी के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, उसी आदेश में, अदालत ने हिंडनबर्ग के आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई को अनिवार्य करने से इनकार कर दिया था.

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आएगा नया सेबी चीफ

इस बीच, वित्त मंत्रालय ने सेबी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन निकाले हैं, जिससे इस अटकल पर विराम लग गया है कि बुच का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या नहीं. बातचीत तब शुरू हुई जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक नई रिपोर्ट पेश की थी. कथित स्टॉक हेरफेर के लिए गौतम अदानी के नेतृत्व वाली कंपनियों के समूह की जांच करते समय बुच पर “हितों के टकराव” का आरोप लगाया.

बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोपों से इनकार किया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों का खंडन किया, लेकिन उनके इस्तीफे की मांग जारी रही. हालाँकि वह जल्द ही पद से हटने से बच गईं, लेकिन ऐसा लगता है कि कई विवादों के बीच बुच के कार्यकाल का कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है.

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