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हम विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते… CAG रिपोर्ट पर HC ने कहा

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Jan 24, 2025    15083 views     Online Now 384
हम विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते... CAG रिपोर्ट पर HC ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट.

दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट्स पेश करने की मांग पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने कहा, रिपोर्ट पेश करने में अप्रत्याशित देरी हुई है लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. कोर्ट ने निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने ये फैसला बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनाया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत ज्यादा देर की है. संविधान के तहत कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है.

खबर अपडेट की जा रही है…

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