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कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की आराेपी रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका, जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का दिया आदेश

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Jan 16, 2025    1508115 views     Online Now 220

वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि रोशन ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत याचिका लगाई गई थी.

ईडी ने कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली व मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रदेश के राइस मिलरों से पूछताछ की. इसमें राइस मिलर एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा प्रति क्विंटल के हिसाब से लेवी वसूली करने की बात सामने आई. ईडी ने विवेचना के बाद 14 अक्टूबर 2023 को रोशन चंद्राकर सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

ईडी के पास अवैध वसूली का ठोस साक्ष्य

इस मामले में ईडी ने रोशन चंद्राकर को 15 मई 2024 को पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर जेल दाखिल किया है. जेल में बंद रोशन चंद्राकर ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दिए जाने आवेदन किया था. आवेदन पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि अवैध वसूली करने एक मजबूत सिंडीकेट बनाया गया था. इस संबंध में जांच एजेंसी के पास ठोस साक्ष्य है.

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