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शहरवासियों को एक और सौगात : CM बघेल के निर्देश पर आसान हुआ नियमितीकरण, 89 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित

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Sep 29, 2022

रायपुर. घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए भाग के नियमितीकरण की सुविधा लोगों को अब आसानी से मिलने लगी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नियमों के सरल होने के बाद आज रायपुर शहर के 89 ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित हुए हैं.

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में आज नियमितीकरण प्राधिकार समिति की पहली बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र के 91 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने पर विचार किया गया. केवल दो प्रकरण पार्किंग की कमी के कारण रिजेक्ट कर दिए गए. समिति ने शेष 89 प्रकरणों में गहन विचार-विमर्श के बाद नियमितिकरण को मंजूरी दी. इनमें से 63 प्रकरण आवासीय और 26 प्रकरण गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के हैं. बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, नगर-निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी सहित रायपुर नगर-निगम के सभी जोनों के जोन कमिश्नर भी शामिल हुए.

कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित करने पर जोनवार विचार किया गया. बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर विचार करते हुए नियमितिकरण की मंजूरी दी गई. बैठक में नगर-निगम रायपुर के जोन एक में 04, जोन दो में 03, जोन तीन में 07, जोन चार में 01, जोन पांच में 02, जोन छह में 09, जोन सात में 01, जोन आठ में 11, जोन नौ में 23 तथा जोन दस में 02 आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुमोदन किया गया. इसी प्रकार जोन एक में 03, जोन दो में 05, जोन तीन में 05, जोन पांच में 04, जोन सात में 04, जोन नौ में 01 तथा जोन दस में 04 गैर आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण को मंजूरी मिली.

अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने आवेदन दें: कलेक्टर
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने इसके नियमों को बहुत सरल कर दिया है. अब लोग आसानी से आवेदन देकर निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अब नये नियमों के तहत ही आवेदन लिए जा रहे हैं. इसके लिए संबंधित नगर-निगम या नगर पालिका परिषद् के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है.

निगम या पालिका की सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के अंदर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा होंगे. कलेक्टर ने यह भी बताया कि आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी संलग्न करनी होगी.

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