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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चाइनीज मांझे से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के साथ हुई दुर्घटना को संज्ञान में लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. वहीं सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और ये खतरनाक है. राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद कैसे बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है?
हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों इस अधिनियम का पालन नहीं करवाया जा सका, क्या मुआवजा दिया गया है, एक सात साल के बच्चे की जान चली गई और एक महिला अधिवक्ता घायल है, क्यों राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा कि कैसे बाजार में चाइनीज धागा और मांझा उपलब्ध हो रहा है. वहीं सात साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है, वहीं इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया है.
गार्डन में खेलने गया, तभी बच्चे के गले में फंसा मांझा
दरअसल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में रविवार को सात साल का बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था. इस दौरान चाइनीज मांझा उसके गले में फंस गया और बच्चा लहुलुहान हो गया. आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं रायपुर के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीज मांझे का शिकार होकर घायल हो गई. इन दोनों मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की. अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को तय की गई है.
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