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‘बाइक बोट स्कीम’ के नाम पर 2800 करोड़ की ठगी : अंतरराज्यीय ठग गिरोह के तीन मुख्य आरोपियों को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए कैसे की थी धोखाधड़ी

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Jun 28, 2025    1508181 views     Online Now 202

रायपुर। ओला और उबर की तर्ज पर बाइक बोट स्कीम चलाने का झांसा देकर देशभर में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के तीन मुख्य आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय भाटी, करणपाल सिंह और राजेश भारद्वाज शामिल है। यह कार्रवाई थाना सिविल लाइन में वर्ष 2019 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में की गई है।

आरोपियों ने वर्ष 2017 में मेसर्स गर्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड नामक कंपनी के तहत बाइक बोट स्कीम शुरू की थी। इसके अंतर्गत निवेशकों से एक बाइक पर ₹62,100 जमा करवा कर हर माह ₹9,765 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था। इस स्कीम के झांसे में आकर देशभर के हजारों लोगों ने निवेश किया, लेकिन बाद में उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ा।

देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज हैं 200 से अधिक मामले

आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 150, राजस्थान में 50, मध्यप्रदेश में 6 सहित देश के कई राज्यों जैसे गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश में कुल 200 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा मुख्य आरोपी संजय भाटी के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश में 1,500 से अधिक प्रकरण दर्ज है।

2800 करोड़ से अधिक की गई ठगी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह ने लगभग 2800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विभिन्न मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को अटैच भी किया है।

रायपुर में 2019 में दर्ज हुआ था केस

वर्ष 2019 में अखिल कुमार बिसोई नामक व्यक्ति ने थाना सिविल लाइन, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी गिरोह ने उनसे ‘बाइक बोट स्कीम’ में निवेश कराकर धोखाधड़ी की है। प्रार्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्राम चीती की कंपनी मेसर्स गर्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के डायरेक्टर और मालिक संजय भाटी, सचिन भाटी एवं अन्य लोगों ने ओला की तर्ज पर ‘बाइक बोट स्कीम’ के तहत प्रति बाइक ₹62,100 रुपये निवेश कराने के बदले, हर माह ₹9,765 रुपये का लाभ देने का झांसा देकर उनसे और अन्य निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की। शिकायत के आधार पर धारा 420, 406, 34 भादवि. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

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मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) और नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) रवाना किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी संजय भाटी, राजेश भारद्वाज और करणपाल सिंह वर्तमान में केंद्रीय कारागार भरतपुर (राजस्थान) में निरुद्ध हैं। जिसके बाद रायपुर पुलिस ने संबंधित न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

गिरफ्तार आरोपी

संजय भाटी, पिता रतन सिंह भाटी, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम चीती, थाना दकनौर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

करणपाल सिंह, पिता केहरी सिंह, उम्र 57 वर्ष, निवासी एफ-83, गंगासागर, डिफेंस कॉलोनी, मवाना रोड, थाना भावनपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।

राजेश भारद्वाज, पिता शंकरलाल, उम्र 58 वर्ष, निवासी मोहल्ला सेकपेन, खुर्जा, थाना खुर्जानगर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।

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